दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने इंडिगो एयरलाइंस पर ₹1.5 लाख का जुर्माना लगाया है। फोरम ने विमानन कंपनी को दोषी ठहराते हुए एक महिला यात्री को मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसे उड़ान के दौरान गंदी और दागदार सीट दी गई थी।
नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में पिंकी नाम की महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि 2 जनवरी को बाकू से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में उन्हें खराब स्थिति वाली सीट दी गई और उनकी शिकायत को एयरलाइन ने लापरवाही और असंवेदनशील तरीके से निपटाया। हालांकि, इंडिगो का कहना था कि उन्होंने महिला को दूसरी सीट ऑफर की, जिस पर उन्होंने यात्रा पूरी की।
फोरम ने अपने आदेश में कहा कि इंडिगो सेवा में कमी का दोषी है और यात्री को मानसिक व शारीरिक पीड़ा के लिए ₹1.5 लाख मुआवजा और ₹25,000 मुकदमा खर्च के रूप में चुकाए।
इसके अलावा, फोरम ने पाया कि इंडिगो ने ‘सिचुएशन डेटा डिस्प्ले’ (SDD) रिपोर्ट पेश नहीं की, जो मानक विमानन प्रोटोकॉल के तहत अनिवार्य है और उड़ान संचालन व यात्री घटनाओं का रिकॉर्ड रखती है। इस अहम दस्तावेज की गैरमौजूदगी ने एयरलाइन का बचाव कमजोर कर दिया।