नई दिल्ली: दिल्ली दंगे मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 9 लोगों को दोषी ठहराया है. इसमें कहा गया है कि हिंदू लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के चलते राजधानी दिल्ली में दंगे कराए गए थे. बता दें कि दिल्ली में यह दंगे फरवरी 2020 में हुए थे. इन दंगों में 53 लोगों की जान गई थी.
कोर्ट ने 24 फरवरी, 2020 को शिव विहार तिराहा के पास भीड़ में शामिल होने और लोगों पर हमला करने के आरोप में इन लोगों के खिलाफ एक मामले की सुनवाई कर रही थी. सभी पर आईपीसी की धारा 149 और 188 के तहत भी आरोप तय किए गए.
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा, “मुझे लगता है कि सलमान, सोनू सैफी, मोहम्मद आरिफ, अनीश कुरैशी, सिराजुद्दीन, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद इरशाद और मोहम्मद मुस्तकीम आईपीसी की धारा 147 (दंगे), 148 (दंगे, घातक हथियार से लैस), 153 ए, 380 (आवास गृह में चोरी) 427, 436, 450, और 302 (हत्या) के आरोपी हैं.