तिकुनिया हिंसा मामले में अदालत ने सभी 13 आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लिकेशन खारिज कर दी है। बचाव पक्ष के वकीलों ने दावा किया था कि उनके खिलाफ केस चलाए जाने भर के साक्ष्य नहीं हैं। मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे सुनील वर्मा की अदालत ने बहस के बाद 13 आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लिकेशन खारिज कर दी।
डीजीसी अरविंद त्रिपाठी ने बताया कि अब आगे मामले में वादी की गवाही होगी। ट्रायल शुरू होगा और मुकदमा आगे बढ़ेगा। वहीं क्रॉस केस में भी डिस्चार्ज एप्लिकेशन खारिज कर दी गई है। एसआईटी ने कुल 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमे एक आरोपी वीरेंद्र शुक्ल और मंत्री टेनी के रिश्तेदार जमानत लर पहले से ही बाहर हैं। इसलिए 13 आरोपियों ने अदालत में डिस्चार्ज एप्लिकेशन दाखिल की थी, जो कि खारिज हो गई।
एसआईटी ने कुल 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमे एक आरोपी वीरेंद्र शुक्ल और मंत्री टेनी के रिश्तेदार जमानत लर पहले से ही बाहर हैं। इसलिए 13 आरोपियों ने अदालत में डिस्चार्ज एप्लिकेशन दाखिल की थी, जो कि खारिज हो गई।