पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर शेख हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक व अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता शेख हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शेख हुसैन के खिलाफ भाजपा ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दायर कर ली। 

हुसैन के खिलाफ नागपुर के गिट्टीखदान पुलिस थाने में बीती रात भारतीय दंड विधान की धारा 294 (अश्लील कृत्य और गाने) और धारा 504 आईपीसी (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेताओं ने हुसैन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि हुसैन को 24 घंटे में गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे। शिकायत दर्ज कराने वाले भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस नेता हुसैन को पीएम मोदी के खिलाफ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करके हुसैन निचले स्तर तक गिर गए।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता हुसैन व पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने 13 जून को एक प्रदर्शन में भाग लिया था और पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग किया था। नागपुर में ईडी दफ्तर के बाहर यह प्रदर्शन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ के खिलाफ किया गया था। 

महाराष्ट्र के विदर्भ में कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी से पूछताछ के लिए पीएम मोदी और ईडी की आलोचना की। नागपुर पुलिस ने आक्रामक विरोध के जवाब में राज्य के मंत्रियों नितिन राउत और विजय वडेट्टीवार को अन्य कांग्रेस  कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में लिया गया था। 

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