रुड़की में धर्म संसद के आयोजन पर रोक, धारा 144 लागू

उत्तराखंड के रुड़की में आज यानी बुधवार को होने वाली धर्म संसद पर पुलिस ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने रुड़की में धारा 144 भी लगा दी है। साथ ही धर्म संसद के आयोजकों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मुख्य आयोजक दिनेशानंद की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं, आयोजन स्थल पर पीएसी और पुलिस की तैनाती कर दी गई है।

पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ये कदम उठाए हैं। यह धर्म संसद हरिद्वार जिले के रुड़की के जलालपुर में 27 अप्रैल को होनी थी। वहीं दो दिन पहले धर्म संसद से जुड़े आयोजकों ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने का समय मांगा, लेकिन वहां से समय नहीं मिला। इस पर धर्म संसद कोर कमेटी के संरक्षक एवं महामंडलेश्वर श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा स्वामी यतींद्रानंद गिरि महाराज ने अफसोस जताया।

बता दें कि धर्म संसद मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि हेट स्पीच को रोका नहीं गया तो मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराएंगे। हम मुख्य सचिव को अदालत में तलब करेंगे। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन हो। हेट स्पीच को रोकने के लिए जरूरी सभी कदम उठाए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव को हालात को रिकॉर्ड में रखने और आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों पर हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस ए एम खानविलकर ने कहा कि सरकार भरोसा तो दे रही है, लेकिन जमीन पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने रुड़की में होने वाली धर्म संसद पर रोक की मांग की थी।

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