करूर (तमिलनाडु): अभिनेता और राजनेता विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ की जांच के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है। अदालत ने पुलिस महानिरीक्षक (उत्तर) असरा गर्ग के नेतृत्व में एसआईटी गठन का आदेश दिया और करूर पुलिस को सभी संबंधित दस्तावेज़ तुरंत एसआईटी को सौंपने का निर्देश दिया।

इस मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता भाजपा नेता उमा आनंदन को मदुरै पीठ का रुख करने की सलाह दी गई। भगदड़ में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाए गए सवालों के बावजूद यह मामले के न्यायिक अधिकार क्षेत्र का मामला मदुरै पीठ के अंतर्गत आता है। इसलिए याचिकाकर्ता को वहां याचिका दायर करनी होगी।

टीवीके नेता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

इसी दिन हाईकोर्ट ने टीवीके नेता सतीश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी। सतीश कुमार पर 27 सितंबर को विजय की रैली के दौरान एक निजी अस्पताल पर हमले का आरोप है।

न्यायाधीश ने इस दौरान पूछा कि टीवीके प्रमुख विजय के रोड शो के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और भीड़ के अनियंत्रित व्यवहार से सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने को रोकने में पार्टी क्यों विफल रही। सरकारी वकील एस. संतोष ने बताया कि संबंधित घटनाओं में जिला सचिव सहित 9 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं है।