उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश (MP) में भी लव-जिहाद के खिलाफ कानून लागू हो गया है. राज्य सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. राज्य के गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को राजपत्र में अधिसूचित किया है. जिसके बाद अब यह कानून बन गया है. मध्य प्रदेश में भी जबरन धर्मांतरण अब अपराध होगा. शिवराज सरकार इस कानून को राज्य में लागू करने की घोषणा पहले ही कह चुकी थी. इस अध्यादेश को राज्यपाल की स्वीकृति पहले ही मिल गई थी. अब इसे राजपत्र में भी अधिसूचित कर दिया गया है.
गृह विभाग ने शुक्रवार को ही अध्यादेश विधि और विधायी विभाग को भेज दिया था. इसके बाद इसे अधिसूचना के राजपत्र में अधिसूचना के लिए भेजा गया था, अब इसे राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है, जिसके बाद यह कानून बन गया है.
राज्य के गृह मंत्री ने कहा था कि सख्ती के साथ इस कानून का पालन होगा और ये देश का सख्त से सख्त कानून होगा. इसका गलत इस्तेमाल ना हो ये हमारी चिंता होगी. इस तरह के अपराध जो कराते हैं, उनमें डर होगा और हम सख्ती से इसका पालन कराएंगे. इस नए कानून के तहत अधिकतम 10 साल की सजा और एक लाख जुर्माने का प्रावधान है. साथ ही कहा कि विवाह के लिए दो महीने पहले सूचना देनी होगी और बगैर सूचना के विवाह शून्य माना जाएगा.