मध्यप्रदेश:सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स,18 दिसम्बर से रेगुलर लगेंगी 10वीं-12वीं की कक्षाएं

मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से सभी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की नियमित रूप से क्लासेस लगेंगी. मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया,’ कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुक्रम में मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षण सत्र 2020-21 के लिए शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के प्रारंभ और संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

उन्होंने कहा, ‘इन दिशा-निर्देर्शों के अनुसार मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 18 दिसंबर से स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय तक के लिए संचालित रहेंगे’.

उन्होंने आगे कहा, ‘सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए विद्यार्थियों की दर्ज संख्या और उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा.

माता-पिता को देना होगा सहमति पत्र

हालांकि, अधिकारी ने बताया कि विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति माता-पिता और अभिभावकों की सहमति पर निर्भर होगी. माता-पिता और अभिभावकों की तरफ से एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी.

उन्होंने कहा कि जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी. जो विद्यार्थी विद्यालय की अपेक्षा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी.

अधिकारी ने बताया कि आवासीय विद्यालय ‘डे स्कूल’ के रूप में खोले जा सकेंगे. विद्यालयों की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही परिवहन सुविधा में वाहनों में समुचित शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी और वाहनों को समय-समय पर सैनिटाइज किया जाएगा. प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति शत-प्रतिशत होगी.

इन चीज़ों की नहीं होगी अनुमति

अधिकारी ने बताया कि विद्यालय में प्रार्थना, सामूहिक गतिविधियां, खेलकूद, स्विमिंग पूल आदि गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हों इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा. शिक्षण सत्र के आरंभ और संचालन के लिए यह निर्देश सभी जिलों के कलेक्टर, सभी जिला शिक्षा अधिकारी और सभी सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को दिए गए हैं.

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