उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र में गेहूं बेचकर लौट रहे दो किसानों की हत्या के मामले में अदालत ने पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला जज चवन प्रकाश ने फैसला सुनाया।
डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के पलहेड़ी गांव निवासी इकराम अपने परिवार के ही अनवार के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली में गेहूं लादकर करनाल बेचने गया था। वापस लौटते वक्त झिंझाना थाना क्षेत्र में मुंडेट तिराहे के पास बदमाशों ने दोनों को रोककर गोली मारकर हत्या कर ली और 60 हजार रुपये लूट लिए थे। इकराम के पिता बदरुद्दीन ने दोहरे हत्याकांड़ का मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस जांच में पांच आरोपियों के नाम प्रकाश में आए, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। जिला जज चवन प्रकाश ने आरोपी सहारनपुर के तीतरो निवासी धर्मेंद्र उर्फ सोनू, संजीव उर्फ संजू, चकवाली निवासी असजद, विक्रम और शामली के पलठेड़ी निवासी केसर को धारा 302 में आजीवन कारावास क सजा सुनाई है।