एनसीबी ने बताया: पेडलर के संपर्क में था आर्यन, अरबाज मर्चेंट के साथ ड्रग्स खरीदने में भी शामिल

फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हो रही है. NCB ने आर्यन खान की जमानत का विरोध किया है. एनसीबी ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. इसमें एनसीबी की ओर से कहा गया है कि आर्यन की भूमिका आरोपी अरबाज मर्चेंट से अलग नहीं समझा जा सकता. आर्यन के पास भले ही ड्रग्स न मिला हो, लेकिन वह ड्रग पेडलर के संपर्क में था.

एनसीबी की ओर से कहा गया है कि ये एक बड़ी साजिश है जिसकी जांच जरूरी है. अरबाज मर्चेंट के पास से मिली ड्रग्स की खरीदारी में आर्यन खान भी शामिल थे. इसके अलावा आरोपी के विदेशों से ड्रग्स के लेनदेन में शामिल होने के सबूत मिले हैं.

अरबाज के पास से नहीं मिला ड्रग्स

आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि उनके क्लाइंट के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है. उन्होंने कहा, “यह पूरा मामला दोपहर 2 अक्टूबर को शुरू होता है जब मेरे क्लाइंट को एक क्रूज शिप में बुलाया जाता है. प्रतीक गाबा ने बुलाया था जो आर्गेनाइजर नहीं है, न ही वो गिरफ्तार हुए हैं. उनके कहने पर मेरे क्लाइंट वहाँ पहुंचे. लेकिन चेक इन करने से पहले ही एनसीबी ने इन्हें हिरासत में लिया.”

उन्होंने आगे कहा, “पंचनामा में एनसीबी ने कहा है कि IO आशीष प्रसाद ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि शिप में ड्रग्स का इस्तेमाल और बेचने के लिए लाया जा रहा है. उसके बाद कुछ लोगों के नाम की जानकारी दी गई और बताया गया कि उनके पास ड्रग्स मौजूद हैं. उसके बाद एनसीबी की टीम ने शिप के गेट पर जाँच शुरू की. शाम 6 बजकर 50 मिनट पर जाँच शुरू की गई और तलाशी शुरू की गई. कुछ लोगों के पास से ड्रग, कॉण्ट्रा बैंड भी मिले. कुछ लोगों से 5 ग्राम MD, 10 ग्राम कोकीन, 10 ग्राम चरस बरामद किया गया. इश्मीत सिंह चड्डा के पास से ड्रग्स के 15 टेबलेट मिले, 40 हज़ार कैश मिला, जिसपर इश्मीत ने कहा कि वो इस कैश का इस्तेमाल ड्रग्स खरीदने के लिए करने वाले थे.”

उन्होंने कहा कि आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट जब डिपार्चर गेट पर पहुंचे तो उनको भी एनसीबी अधिकारियों ने अपनी जानकारी दी और उनसे पूछा कि क्या उनके पास कोई ड्रग्स है. उसमें अरबाज मर्चेंट ने माना कि उसके जूते में चरस है. कुल 6 ग्राम चरस मिला. लेकिन इसमें दोनों का नाम जोड़ा गया. आर्यन खान से कुछ नहीं मिला. अरबाज मर्चेंट के मामले में उनके वकील बताएंगे कि किस तरह यह बहुत कम मात्रा में मिली.

ड्रग्स खरीदने के लिए आर्यन के पास कैश भी नहीं मिला

अमित देसाई ने आगे कहा, “जानकारी के आधार पर एनसीबी को पता चला कि कुछ लोग ड्रग्स का सेवन और बेचने का काम करने वाले हैं. लेकिन जो जानकारी मिली, उसके आधार पर आप देखें कि आर्यन खान के पास कुछ मिला ही नहीं. ना उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, ना उनके पास ड्रग्स मौजूद था और ना ही उन्होंने इसको बेचा. जिस जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई, वो जानकारी आर्यन खान के मामले में गलत साबित हुई. आर्यन खान के पास ना ही ड्रग्स था, ना ही उन्होंने इसका इस्तेमाल किया. न ही उनके पास इसे खरीदने के लिए कैश था.”

आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा अदालत को मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ. बार बार NCB बिग पिक्चर की बात कर रही है. लेकिन उन्हें यह अधिकार नहीं है कि ऐसे लोगों को पकड़े जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है.

आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा कि NCB ने कई जगहों पर कट एंड पेस्ट का काम किया है. लेकिन पहले रिमांड एप्लीकेशन में बाकी आरोपियों का नाम नहीं था. आखिर में लिखा गया है कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बाद में कहा गया कि आर्यन खान के मोबाइल फोन से कई सबूत मिले हैं और इसके अंतराष्ट्रीय तार भी जुड़ रहे है इसलिए रिमांड बढ़ाने की मांग की गई है. अब यह बता रहे हैं कि अबतक पूरे मामले में कितने रिमांड हुए हैं. उन्होंने कहा कि तीसरी रिमांड के समय आचित का नाम सामने आता है और कहा जाता है कि आर्यन खान ने इसकी जानकारी दी है. आचित से 2.6 ग्राम गांजा मिलता है, यही एक तार है जो आर्यन से जोड़ा गया है.

जमानत रोकने के लिए NCB ने ड्रग ट्रैफिकिंग जोड़ा

अमित देसाई ने कहा कि एनसीबी ने इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का जिक्र किया और उसमें आर्यन खान का नाम शामिल किया. मुझे लगता है कि NCB को पता होगा कि NDPS एक्ट में Illicit Trafficking की जानकारी दी गई है और यह एक गंभीर चीज है. ऐसे शब्दों का ऐसे ही इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. यह सब केवल जमानत याचिका को रोकने के लिए किया गया है. क्या आप किसी भी तरह आर्यन खान को इससे जोड़ पाए हैं? अदालत ने पहले भी ऐसे मामलों पर सुनवाई की है. बिना किसी ड्रग्स की रिकवरी के आर्यन खान को Illicit Trafficking से जोड़ा गया. अमित देसाई ने कहा, जो डॉक्यूमेंट NCB ने ड्राफ्ट किया है, उससे ऐसा लगता है कि आर्यन खान का इन सभी से लेना देना है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है और इसलिए हम यहाँ पर अदालत के सामने हैं.

अमित देसाई ने कहा कि यह एक Conspiracy है जिसमें इन सभी को इसमें जोड़ा जा रहा है. हर किसी को क्रूज़ से नहीं गिरफ्तार किया गया. बाहर से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया. Illicit trafficking में ड्रग्स की Cultivation, Production, Manufacturing, Consumption, Import export जैसी चीजों को शामिल किया जाता है. ऐसी किसी चीज से इनका कोई लेना देना नहीं है. फिर भी illicit trafficking लिखा गया है.

Illicit Trafficking में 27A के तहत कार्रवाई की जा सकती है. यही एक Provision है, जिसके तहत इसपर कार्रवाई की जा सकती है. लेकिन जो रिमांड एप्लीकेशन है, उसमें जाने पर पता चलता है कि पंचनामा में illicit trafficking का कोई जिक्र भी नहीं है. रिमांड एप्लीकेशन में 27A का ज़िक्र नहीं है. यह इसलिए क्योंकि इनको पता है कि आर्यन खान का इससे कोई लेना देना नहीं है.

अरबाज के वकील ने मांगी जमानत

अब अरबाज़ मर्चेंट के वकील तारक सैय्यद ने कोर्ट में अपने क्लाइंट का पक्ष रखा. उन्होंने कहा, इस पूरे मामले में जो पंचनामा है उसमें मेरे क्लाइंट से 6 ग्राम चरस बरामद की गई है. केवल मोबाइल फोन के लिए अलग से पंचनामा बनाया गया. अगर शुरुआती रिकवरी के समय फोन बरामद नहीं किया गया और इस पर अलग से पंचनामा बनाया गया तो फिर यह पूरा मामला यहीं खत्म हो जाता है. पहला पंचनामा देखें, तो जब हमारी तलाशी की गई और उसमें इसका जिक्र नहीं था. यह सब व्हाट्सएप्प चैट बाद में कहाँ से आ रहे हैं. मेरे क्लाइंट पर केवल Consumption का मामला है. जब फोन रिकवर ही नहीं हुआ था, तो फिर अब उसपर चर्चा कैसे हो रही है. बाद में यह सब जोड़ा गया और इसपर ही पूरा मामला बनाया गया है.

उन्होंने आगे कहा कि मेरे क्लाइंट ने जिससे यह ड्रग्स लिया गया था उसे भी गिरफ्तार किया गया है. जिस तरह इससे पहले भी कहा गया कि बाकी लोगों से जो ड्रग्स बरामद किए गए, उसमें हमें नहीं जोड़ा जा सकता है. अगर कोई कनेक्शन हो, तो बात अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. मैं अदालत से अपील करता हूँ कि इन्हें ज़मानत दी जानी चाहिए.

‘मेरी क्लाइंट के कमरे से मिला ड्रग्स, उनके पास से नहीं’

मुनमुन धमिचा के वकील अली काशिफ खान ने कहा कि मेरी क्लाइंट फैशन मॉडल हैं और क्रूज में जिन्होंने उन्हें invite किया था, वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं. मेरे क्लाइंट को बलदेव ने बुलाया था, वो आरोपी नहीं हैं. मेरी क्लाइंट ने क्रूज़ में एंट्री की और दो मिनट में वहाँ तलाशी शुरू हुई और उनके रूम के एक कोने से एक पैकट मिला. पंचनामा के अनुसार दो लोगों के साथ मुनमुन वहाँ पहुंची थी और वह दोनों आरोपी नहीं हैं.

अली काशिफ खान ने कहा कि एक ट्रांसपरेंट प्लास्टिक पैकेट तलाशी के समय एक डेस्क के कार्नर पर मिला. पंचनामा में एक जगह पर लिखा है कि मुनमुन के कमरे में तलाशी के समय कुछ नहीं मिला, लेकिन एक दूसरे आरोपी के लगेज में से ड्रग्स मिला है. मेरा सवाल यही है कि आखिर मेरी क्लाइंट जेल में क्यों हैं. जिनके पास से ड्रग्स मिला वह उनको जानती नहीं हैं. मुनमुन धमिचा के वकील ने कहा कि मेरी क्लाइंट का आर्यन खान और अरबाज़ मर्चेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इनके साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया.

मुनमुन धमिचा के वकील ने आगे कहा कि अरेस्ट मेमो के अनुसार जिस आधार पर मेरी क्लाइंट को गिरफ्तार किया गया, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है. वह कोई सेलिब्रिटी नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया. NCB ने जो रिप्लाई फ़ाइल की है, उसमें सारे आरोप आर्यन और अरबाज़ पर हैं. उन्होंने आगे कहा कि रिप्लाई में एनसीबी ने कहा है कि मेरी क्लाइंट के पास से 5 ग्राम ड्रग्स मिला, जबकि पहले पंचनामा में लिखा है कि उनके रूम में से ड्रग्स मिला है, उनके पास से नहीं. NCB रिप्लाई में लगाए गए आरोपों में किसी भी आरोप का मेरी क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं है. अगर मेरी क्लाइंट के रूम में कुछ मिला है, उसके लिए बलदेव से पूछताछ होनी चाहिए. वो रूम मेरी क्लाइंट के नाम पर था, लेकिन उसे उसने बुक नहीं किया था और ड्रग्स उस कमरे से मिला है.

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