भोजपुरी अभिनेता व काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह व उनके सहयोगी अंबूज सिंह पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है। प्राथमिकी संझौली के सीओ ने कराई है। जिसमें स्वीकृत वाहन की संख्या से अधिक का उपयोग करने की बात कही गई है।
संझौली सीओ किशोर पासवान ने थाने में कराई गई प्राथमिकी में कहा है कि पवन सिंह के रोड शो की अनुमति लेने वाले राजपुर निवासी अंबुज कुमार सिंह ने पांच वाहन की अनुमति मांगी थी, लेकिन रोड शो में अधिक वाहनों का उपयोग कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया।
सीओ की शिकायत पर अभिनेता पवन सिंह व उनके सहयोगी अंबुज कुमार सिंह के विरुद्ध भादवि की धारा 188, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 के तहत प्राथमिकी हुई है।
यहां भी दर्ज हुई एफआईआर
वहीं, बिक्रमगंज, काराकाट, राजपुर में भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी अंबुज सिंह व हूटर लगे स्कार्पियो वाहन के स्वामी तथा चालक पर भी आइपीसी, लोक प्रतिनित्व कानून व बिहार नियंत्रण और उपयोग, लाउडस्पीकर अधिनियम के तहत की गई है।
बता दें कि मंगलवार को पवन सिंह के रोड शो को लेकर विधि व्यवस्था संधारण की जिम्मेवारी सीओ को मिली थी। रोड शो की वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। रोड शो के लिए अंबुज कुमार सिंह के आवेदन के आलोक में नोडल पदाधिकारी ने पांच चार पहिया वाहन की अनुमति दी थी। जबकि रोड शो में 15 से 20 चार पहिया वाहन और 30 से 35 बाइक शामिल थी।
इसके अलावे रोड शो में शामिल काले रंग की स्कॉर्पियो पर हूटर लगा था, जिसका प्रयोग भी किया जा रहा था। एसडीएम अनिल बसाक के निर्देश पर प्राथमिकी की कार्रवाई की गई।