सीएम योगी के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने के मामले में दाखिल याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ परिवाद दर्ज किए जाने का आदेश दिए जाने की मांग को लेकर  दाखिल याचिका खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने याची पर ₹5000 का हर्जाना लगाया है। न्यायमूर्ति समिति गोपाल की पीठ ने यह फैसला नवल किशोर मिश्रा की याचिका पर सुनाया है।

याचिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राजस्थान के अलवर में दिए गए भाषण से धार्मिक आस्था और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला करार देते हुए शिकायत दर्ज कराने की मांग की गई थी। याचिका पर अधिवक्ता इफ्तखार मोहम्मद फारूकी व  राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम ए के सण्ड ने पक्ष रखा था। ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था।

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