SC ने दी AAP सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत, राजद्रोह मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक

आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह को राजद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में राजद्रोह समेत कई आरोपों के तहत संजय सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की बात कही है। बता दें कि संजय सिंह ने इस मामले पर आरोप लगाया था कि ये एफआईआर दुर्भावनापूर्ण तरीके से राजनीतिक बदले की भावना के तहत दर्ज की गई थीं। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी को लखनऊ में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट से सुरक्षा देने से इंकार कर दिया। संजय सिंह ने पिछले साल 12 अगस्त को एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया था कि उत्तर प्रदेश सरकार समाज के एक विशेष वर्ग का समर्थन कर रही है, जिसके बाद लखनऊ में उनके खिलाफ राजद्रोह की यह एफआईआर दर्ज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप सांसद हैं, आपको इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए था।इसके आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप लिमिट क्रॉस करेंगे तो कानून के मुताबिक आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। संजय सिंह की तरफ से वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने कहा कि क्योंकि संजय सिंह राज्यसभा सदस्य हैं, इसलिए अभियोजन के लिए राज्यसभा के सभापति से अनुमति ली जानी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट कि तरफ से कहा गया कि हम निर्देश देते हैं कि दर्ज हुए राजद्रोह के मामले में संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

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