श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह मामलाः डीजे कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड

श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण को लेकर जिला जज की अदलात में हुई सुनवाई में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हुआ। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 17 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है। राजेन्द्र माहेश्वरी आदि ने प्रकरण से जुड़े सभी वादों को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण से जु्ड़े सभी वादों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने और सभी वादों को उसमें ट्रांसफर करने के लिए अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी, महेन्द्र प्रताप सिंह आदि की ओर से जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर गुरुवार को सुनवाई तय थी। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हुआ।

इस बारे में महेन्द्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड अदालत में हाजिर नहीं हो रहा है। वह मामले को टालने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बताया कि अदालत ने सुनवाई के लिए 17 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है। 

शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि वादी पक्ष सुनवाई से बचने का प्रयास कर रहा है। वह सभी मामलों को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग कर रहा है। अदालत के बार बार कहने पर भी वादी पक्ष ने पैरवी दाखिल नहीं की है। उन्हें अपने वाद की पैरवी करने का अधिकार है। 

अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि उनकी ओर से जिला जज की आदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें उनके वाद को किसी दूसरी अदलात में ट्रांसफर नहीं करने की मांग की गई है। 

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