दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में तीन यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों की मौत के मामले में एसयूवी कार चालक मनुज कथूरिया को तीस हजारी कोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी। उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई। कथूरिया पर अपनी फोर्स गोरखा कार को बारिश के पानी से भरी सड़क पर चलाने का आरोप लगाया गया है, जिससे पानी बढ़ गया और तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट में पानी भर गया। दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो सामने आने के बाद गिरफ्तार किया था।
कथूरिया के वकील ने बुधवार को तर्क दिया था कि उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है और उन्हें इस घटना के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अतिरिक्त सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कथूरिया की जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि उन्होंने घटना को और गंभीर बना दिया।
पति की जमानत पर खुश नजर आई पत्नी
आरोपी मनुज कथूरिया की पत्नी शिमा कथूरिया ने कहा, 'हम उसे (मनुज कथूरिया) घर लाने के लिए बहुत खुश और उत्साहित हैं। हमें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है... उम्मीद है कि वह आज जेल से बाहर आ जाएंगे।
गैर इरादतन हत्या का दर्ज है केस
हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने कोचिंग संचालकों-समन्वयक, फोर्स गुरखा चालक मनुज कथूरिया समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया था। कथूरिया 27 जुलाई को अपनी एसयूवी से उस सड़क से गुजरा था, जहां बारिश का पानी भरा था। कार गुजरने के बाद पानी के दबाव से तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट में पानी भर गया, जिससे तीन छात्रों की मौत हो गई। पुलिस ने एसयूवी भी जब्त कर ली थी। इनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत अन्य आरोपों में रिपोर्ट दर्ज की गई।