सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति की 18वीं और अंतिम सीट के लिए पिछले हफ्ते हुए चुनाव पर सवाल खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से कहा कि अगर वह इसी तरह हस्तक्षेप करते रहे तो इससे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कानून के स्पष्ट उल्लंघन को लेकर उपराज्यपाल द्वारा चुनाव का आदेश देने के पीछे के आधार पर भी सवाल उठाया। पीठ ने कहा, "नामांकन का मुद्दा भी है...मेयर (सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की शेली ओबेरॉय) अध्यक्षता करने के लिए वहां मौजूद हैं। आपको (एलजी को) शक्ति कहां से मिलती है?" 

18वीं सीट के लिए तत्काल चुनाव कराने का था आदेश

बता दें, पिछले हफ्ते सदन में जोरदार ड्रामा चला था। दरअसल, स्थायी समिति की 18वीं सीट का चुनाव तुरंत कराने का आदेश दिया। जबकि मेयर शैली ओबेरॉय ने सदन भंग कर दिया था। इस चुनाव का आप और कांग्रेस के पार्षदों ने विरोध किया था।