हरियाणा निर्वाचन आयोग ने हरियाणा नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव चिह्न के अंतर्गत जारी एक नोटिफिकेशन द्वारा नगर निकाय चुनावों में वार्डों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 48 फ्री सिंबल्स (मुक्त चुनाव-चिन्हों ) की सूची में 4 और सिंबल्स शामिल किये गए हैं, जिनमें आटो रिक्शा, झाड़ू, कप-प्लेट और तराज़ू शामिल हैं।
इस पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने सवाल उठा दिये हैं। उन्होंने बताया कि झाड़ू चुनाव-चिन्ह तीन राज्यों ( दिल्ली, पंजाब और गोवा ) में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल आम आदमी पार्टी (आप ) का आरक्षित चुनाव-चिन्ह है। इसलिए हरियाणा निर्वाचन आयोग की ओर से झाड़ू को प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए चुनाव-चिन्हों में वार्डों से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जारी फ्री -सिंबल्स की सूची में शामिल करना उपयुक्त नहीं है।
हालांकि नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष या प्रधान के चुनाव के लिए, जिनका मौजूदा हरियाणा नगरपालिका कानून, 1973 अनुसार सीधा चुनाव करवाने का प्रावधान है। अलग से जारी 48 फ्री सिम्बल्स की सूची में झाड़ू को शामिल नहीं किया गया है।