प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कश्मीर घाटी के अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की 21.80 लाख रुपये की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुर्क किया है।
ईडी के अनुसार, उन्हें जांच में पता चला कि शब्बीर शाह घाटी में पथराव और अन्य विध्वंसक गतिविधियों के माध्यम से कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था। शाह ने आतंकवादी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन (एचएम) सहित अन्य पाकिस्तानी संगठनों से धन भी हासिल किया।
शब्बीर अहमद शाह और लश्कर-ए-तैयबा के सह-संस्थापक हाफिज मुहम्मद सईद के नाम पर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले और अन्य आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस मामले में मई 2017 में प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया था।