भारत माता की जय, कोर्ट के आदेश पर थाने पहुंचा फैजान, लगाया नारा

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले आरोपी फैजान को अनोखी शर्त पर बेल दी थी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि केस खत्म होने तक हर महीने फैजान को दो बार भोपाल पुलिस थाने में आकर तिरंगे को सलाम करना होगा. साथ ही ‘भारत माता की जय’ का नारा 21 बार लगाना होगा. कोर्ट के आदेश को मानते हुए फैजान मिसरोद थाने पहुंचा और यहां उसने तिरंगे को सलामी देते हुए भारत माता के जय के नारे लगाए.

ध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि फैजान को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को थाने में आकर तिरंगे को सलामी देनी होगी. साथ ही भारत माता की जय का नारा भी लगाना होगा.

जानें पूरा मामला

आरोपी फैजान ने एक रील बनाया था, जिसमें उसने नशे में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे. हालांकि, उसने कहा था कि उसे उसकी गलती का अहसास है. यह रील जब वायरल हुआ तो हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी.

फैजान भोपाल के मंडीदीप का रहने वाला है. उसने 17 मई 2024 को पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए थे. वायरल वीडियो के संज्ञान में आते ही पुलिस ने फैजान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था. हालांकि, कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने फैजान की बेल का कड़ा विरोध किया. अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि फैजान ने जो कृत्य किया है, उससे सौहार्द बिगड़ सकता है. जबकी बचाव पक्ष का कहना था कि उसे फर्जी केस में फंसा दिया गया है.

फ़ैज़ान बोला- उसे गलती का अहसास है

राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में बहस के दौरान कहा कि आरोपी पर पहले से 14 केस दर्ज हैं. उसका आपराधिक इतिहास रहा है. इसके बाद जस्टिस डीके पालीवाल ने आदेश देते हुए 50 हजार रुपए के बॉन्ड पर आरोपी फैजान को सशर्त जमानत दी. बातचीत करते हुए फ़ैज़ान ने कहा कि उससे गलती हुई थी. उसे ख़ुद की गलती का एहसास है. वो हमेशा भारत माता की जय बोलेगा.

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