मुंबई पुलिस ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के एक अधिकारी पर कथित हमला करने के आरोप में राज्य के पूर्व परिवहन मंत्री अनिल परब और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं, इस मामले में पार्टी के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी के नेतृत्व में शिवसेना के शाखा कार्यालय में तोड़फोड़ की गई थी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। 

वकोला पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि 15 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान सदा परब, हाजी अलीम, उदय दलवी और संतोष कदम के रूप में हुई है, जो सभी उद्धव गुट के नेता हैं। गुरुवार, 22 जून को ढांचा (शिवसेना का शाखा कार्यालय) ढहा दिया गया था।

बीएमसी के अधिकारियों के मुताबिक, शिवसेना (यूबीटी) के कार्यकर्ताओं ने सांताक्रूज पूर्व में वार्ड कार्यालय तक मोर्चा निकाला था, जिसमें बांद्रा पूर्व में गोलीबार झुग्गियों, गांधी नगर, जवाहर नगर, महाराष्ट्र नगर और ज्ञानेश्वर नगर जैसे क्षेत्रों में दूषित पानी की आपूर्ति को उजागर किया गया था। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल सहायक आयुक्त स्वप्नजा क्षीरसागर से मिलने गया।

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इस हाथापाई में बीएमसी के एक अधिकारी को दोनों गालों पर थप्पड़ मारा गया, लात मारी गई और धक्का दिया गया, जैसा कि एक वीडियो में देखा जा सकता है। वीडियो में बीएमसी के सिक्योरिटी गार्ड अधिकारी को बचाने का प्रयास करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हमले का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुंबई पुलिस ने इसकी पुष्टि की। 
 

पुलिस ने कहा, 'मुंबई की वकोला पुलिस ने उद्धव ठाकरे गुट के नेता और पूर्व मंत्री अनिल परब सहित 15 से अधिक लोगों के खिलाफ बीएमसी अधिकारी पर कथित रूप से हमला करने का मामला दर्ज किया है।' अधिकारी ने कहा, पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

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अदालत ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत को जारी किया समन
उधर, 'सामना' में शिवसेना के विरोधी गुट के नेता राहुल शेवाले के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक लेख प्रकाशित करने को लेकर एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पार्टी नेताओं उद्धव ठाकरे और संजय राउत को समन जारी किया है।

 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसबी काले ने मुंबई दक्षिण-मध्य निर्वाचन क्षेत्र से सांसद शेवाले की शिकायत के जवाब में सोमवार को समन जारी किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे और राज्यसभा सदस्य राउत को 14 जुलाई को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

 एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट से ताल्लुक रखने वाले शेवाले ने 'सामना' के मराठी और हिंदी संस्करणों में उनके खिलाफ 'मानहानिकारक लेख' प्रकाशित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) और 501 (मानहानिकारक सामग्री को मुद्रित या उत्कीर्णित करना) के तहत कार्रवाई की मांग की है। ठाकरे सामना के मुख्य संपादक हैं जबकि राउत इसके कार्यकारी संपादक हैं।