महाराष्ट्र के अमरावती शहर में फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में एक नई जानकारी सामने आई है। यहां की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय दिया है। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित टिप्पणी करने वालीं भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाली पोस्ट, इंटरनेट मीडिया पर साझा करने के लिए कोल्हे की 21 जून को महाराष्ट्र के अमरावती शहर में हत्या कर दी गई थी।
जांच एजेंसी (NIA) ने बताया-
जांच एजेंसी (NIA) के अनुसार, इस मामले में अब तक दस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि चार फरार हैं। एनआईए ने विशेष अदालत से आरोप पत्र दायर करने के लिए और समय मांगा था, जिसमें कहा गया था कि घटनाओं की श्रृंखला (जिसके कारण हत्या हुई) को 'विश्वसनीय सबूत' के साथ पूरा करने के लिए, और 90 दिनों की आवश्यकता होगी। वहीं आरोपी के वकील ने एनआईए की याचिका का विरोध किया था
आपको बता दें कि बीते दिनों एक अधिकारी ने बताया था कि एनआइए ने उमेश कोल्हे हत्याकांड फरार आरोपित शहीम अहमद उर्फ फिरोज अहमद की गिरफ्तारी के लिए किसी भी सूचना पर दो लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है।
विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी का बयान
वहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी ने एनआईए को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय दिया है। एनआईए ने अदालत को बताया था कि आरोपी जांच एजेंसी को गुमराह कर रहे थे, जिसके कारण उन्हें पिछले सप्ताह 20 गवाहों के बयान दर्ज करने पड़े और इसकी पुष्टि के लिए उन्हें समय की आवश्यकता होगी।
एजेंसी ने आगे कहा कि आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है लेकिन वे जांच को गुमराह नहीं कर सकते। आपको मालूम हो कि एनआईए की याचिका का विरोध करते हुए, आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अली काशिफ खान ने कहा था कि जांच एजेंसी आरोपी के मुंह में शब्द नहीं डाल सकती है। उन्होंने दावा किया कि एनआईए अपनी याचिका में आरोपपत्र दाखिल करने की अवधि बढ़ाने के लिए आधार बनाने में विफल रही है।