राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 900 करोड़ रुपये के क्रेडिट सोसायटी घोटाले के संबंध में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तलब किया है। उन्हें 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। यह समन एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जस्टिस हरजीत सिंह जसपाल ने जारी किया था। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पहले इस पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था कि आपराधिक मानहानि मामले में मुख्यमंत्री को समन जारी किया जाए या नहीं।

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बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर करने के लिए राउज एवेन्यू अदालत का रुख किया था। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि राजस्थान के सीएम ने संजीवनी क्रेडिट सोसाइटी घोटाले में पूर्व की कथित संलिप्तता के संबंध में उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए। शेखावत ने गहलोत के खिलाफ आईपीसी की आपराधिक मानहानि की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है. केंद्रीय मंत्री ने अपनी प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए उचित वित्तीय मुआवजे की भी मांग की है।