शहर कोतवाली क्षेत्र के बीएसए कार्यालय में 23 सितंबर को बीएसए को बेल्ट से पीटने वाले प्रधानाध्यापक बृजेन्द्र वर्मा को सोमवार को जिला जज कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, अभी तक उनकी रिहाई का परवाना जेल तक नहीं पहुंचा है। पुलिस ने विवेचना के दौरान इस मामले में जानलेवा हमले की धाराओं को हटाने की सिफारिश की थी, यही आधार बनकर जिला जज कुलदीप सक्सेना ने शिक्षक को जमानत दे दी।
मामले का आरंभ एक शिक्षिका अवंतिका गुप्ता के अवकाश को लेकर हुआ था। इसके चलते बीएसएस और स्कूल के प्रिंसिपल के बीच विवाद हुआ और पूछताछ के दौरान बातचीत हिंसक रूप ले ली। घटना के तुरंत बाद प्रधानाध्यापक को निलंबित कर जेल भेजा गया था। इसके बाद शासन ने संबंधित शिक्षिका अवंतिका गुप्ता को भी निलंबित कर दिया है।