मैनपुरी। “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” नियम को लागू कराने के लिए प्रशासन ने फिर से सख्ती बढ़ा दी है। 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हेलमेट पहनने के महत्व के प्रति चालकों को जागरूक करेंगे। पंप मालिकों से भी नियम पालन में सहयोग करने की अपील की गई है।
प्रदेश सरकार ने सात महीने पहले इस नियम को लागू किया था और पंपों पर इसे चस्पा कर जनता से सहयोग मांगा गया था। हालांकि ढील भरे रवैये के कारण नियम का पालन कमजोर पड़ गया। अब शासन ने दोबारा अभियान चलाकर चालकों को नियम के प्रति सतर्क रहने का संदेश दिया है।
सोमवार को एआरटीओ शिवम यादव और यातायात प्रभारी प्रदीप सेंगर ने नगर के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर जाकर चालकों को नियम की जानकारी दी। पहले दिन बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन स्पष्ट किया गया कि बिना हेलमेट पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। नियम की लगातार अवहेलना करने वाले 45 चालकों के सामान्य चालान कर उन्हें चेतावनी दी गई।
एआरटीओ ने बताया कि इस अभियान में परिवहन विभाग, यातायात विभाग, जिला पूर्ति अधिकारी और स्थानीय पुलिस को संयुक्त रूप से कार्रवाई करनी होगी। व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए पंप मालिकों से सहयोग की अपील भी की गई है।
पिछली बार कुछ लोग इस नियम का फायदा उठाकर पंप पर हेलमेट देकर अतिरिक्त शुल्क वसूलते थे। अब प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसे मामले सामने आने पर चालकों और हेलमेट उपलब्ध कराने वालों दोनों पर दोगुना जुर्माना लगाया जाएगा।