पिछले छह वर्षों में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में भाग न लेने वाले उत्तर प्रदेश के 121 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश ने 2019 से 2024 तक हुए चुनावों में भाग लेने वाले इन दलों को कारण बताओ नोटिस भेजी है। इससे पहले आयोग ने 115 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द कर दिया था।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, नवदीप रिणवा ने बताया कि कारण बताओ नोटिस के जवाब में दल के अध्यक्ष और महासचिव 21 अगस्त तक अपना प्रत्यावेदन, शपथ पत्र और आवश्यक अभिलेख मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके बाद 2 और 3 सितंबर को इन प्रत्यावेदन पर सुनवाई होगी, जिसमें दल के प्रतिनिधि उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि दल समय पर प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं करता है, तो इसे माना जाएगा कि दल इस मामले में कोई जवाब नहीं देना चाहता है। ऐसी स्थिति में संबंधित दल का नाम राजनीतिक दलों की सूची से हटाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा।