उत्तर प्रदेश सरकार ने युवा उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुक्कुट विकास नीति के तहत पोल्ट्री फार्म को लघु उद्योग के रूप में बढ़ावा देने की खास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पोल्ट्री फार्म चलाने वालों को अगले 10 वर्षों तक बिजली बिल से पूरी छूट मिलेगी, यानी इस अवधि में उन्हें बिजली का एक भी बिल जमा नहीं करना होगा।
इसके अलावा, जमीन खरीदने या लीज पर लेने पर लगने वाले स्टांप शुल्क में भी सरकार 100 प्रतिशत की छूट प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत आवेदक को आवेदन करने की प्राथमिकता भारत का नागरिक होना है और वह फर्म या कंपनी के रूप में आवेदन कर सकता है।
पोल्ट्री फार्म की तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं—
- 10,000 अंडे देने वाली इकाई के लिए एक एकड़ भूमि, अनुमानित लागत 1 करोड़ रुपये।
- 30,000 अंडे वाली इकाई के लिए 2.5 एकड़ भूमि और लगभग 2.5 करोड़ रुपये।
- 60,000 अंडे वाली इकाई के लिए 5 एकड़ भूमि एवं 5 करोड़ रुपये तक की लागत शामिल है।
यदि लाभार्थी बैंक से लोन लेता है, तो उसे 12 प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन मिलेगा, जिसमें से सरकार 7 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी देगी। इस प्रकार, वास्तविक ब्याज केवल 5 प्रतिशत ही चुकाना होगा।
पोल्ट्री फार्म स्थापित करने के इच्छुक लोग निवेश मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के अनुसार, इकाई का आवास स्थल आबादी से कम से कम एक किलोमीटर दूर होना चाहिए।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के अनुसार, इस योजना से न केवल बिजली बिल में राहत मिलेगी बल्कि जमीन के रजिस्ट्रेशन एवं लीज के समय लगने वाले स्टांप शुल्क में भी पूर्ण छूट दी जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकार विभिन्न अन्य प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी, जिससे पोल्ट्री फार्म को एक सफल और लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सकेगा।