इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर के थाना चौबेपुर में धोखाधड़ी के मामले में 2020 में दर्ज प्राथमिकी में विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत कुछ शर्तों के साथ मंजूर की है। कहा है कि याची जमानत के दौरान शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगी। कोर्ट ने यह अग्रिम जमानत केस का ट्रायल पूरा होने तक के लिए दी है।
यह आदेश जस्टिस सुरेश कुमार गुप्ता ने कानपुर पुलिस एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की अग्रिम जमानत अर्जी पर दिया है। ऋचा के खिलाफ कानपुर के चौबेपुर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।