यूपी सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन, ई-परमिट की अनिवार्यता खत्म, जानें खास बातें

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रदेश में लागू प्रतिबंधों में कुछ और ढील देने के निर्देश जारी किए है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जो एक फरवरी से लागू किया जाएगा, जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत किसी बंद संस्थान जैसे- हॉल या कमरे में निर्धारित क्षमता का 50 फीसदी पर एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है।

यह निर्देश फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता के साथ होगी। पहले यह निर्देश सिर्फ 100 लोगों के लिए थी। वहीं ऐसी खुले मैदान क्षेत्र की 50 फीसदी से कम अनुमन्य होगा। पहले या सीमा 40 फीसदी थी। मुख्य सचिव ने जानकारी दी है कि ‘कोरोना संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर पहले के प्रतिबंधों को लागू रखा गया है। इसमें 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति,  गर्भवती और 10 साल से कम उम्र के बच्चे स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए जरूरी होने पर ही घर से निकल सकेंगे अन्यथा उन्हें घरों के अंदर ही रहने होंगे।’

उन्होंने कहा कि ‘खुले मैदान में अब 40 फीसदी की बजाए क्षेत्र में 50 फीसदी लोग एक साथ बैठ सकते हैं। कोरोना के नियंत्रण में राज्य सरकार को अब तक बेहतरीन सफलता मिली है। पिछले चार माह से कोरोना के सक्रिय केस में लगातार कमी आ रही है। फिर भी इस महामारी पर पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए सावधानी बरतने और पूर्व में जारी भारत व राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का और सख्ती से अनुपालन किए जाने की आवश्यकता है।’

आवागमन के लिए अनुमति या ई-परमिट की जरूरत नहीं

गाइडलाइन में जानकारी देते हुए कहा है कि ‘सार्वजनिक व कार्यस्थल पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। भीड़भाड़ वाले स्थलों में सामाजिक दूरी का पूरी तरह पालन किए जाए। दूसरे राज्यों से या राज्य के अंदर लोगों के आने-जाने व माल ढोने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसी तरह पड़ोसी देशों के साथ संधि शर्तों के अनुरूप सीमा पार परिवहन की अनुमति होगी। इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार की अनुमति या ई-परमिट आदि की आवश्यकता नहीं होगी।’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here