मुजफ्फरनगर। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट में चल रही थी। डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी विक्रांत राठी व दीपक गौतम ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी नाबालिग का आरोपी अरुण उर्फ सरदार निवासी खेडा पट्टी सुजडू ने अपहरण कर लिया। आरोपी ने अपहरण कर पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

एडीजीसी ने बताया कि मामले की सुनवाई विशेष पोक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अलका भारती की कोर्ट में हुई। कोर्ट में आरोपी के खिलाफ छह गवाह पेश किए गए हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी को 20 साल की सजा व 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।