मुजफ्फरनगर कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि थाना रतनपुरी क्षेत्र के गांव मुजाहिदपुर में 5 वर्ष पूर्व एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में गाजियाबाद के गांव कनकपुर निवासी पंकज पुत्र दिनेश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। पंकज ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बहन सपना की शादी मुजाहिद पुर निवासी अरुण पुत्र चंद्रप्रकाश से 17 फरवरी 2012 को हुई थी। शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर अरुण उसकी बहन सपना को प्रताड़ित करता रहता था। 18 जुलाई 2018 को अरुण ने उसकी बहन सपना को फांसी देकर मार दिया।
पत्नी के चरित्र पर शक करता था आरोपी
उन्होंने बताया कि जब वह मुजाहिदपुर पहुंचे तो सपना की जबान मुंह से बाहर निकली हुई थी। उसके गले पर फांसी का निशान था। इस मामले में पुलिस ने अरुण और उसके माता-पिता तथा भाई के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने अरुण के अलावा बाकी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। घटना के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक के जज निशांत सिंगला ने की। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार नागर ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी अरुण को सपना की हत्या में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि विवेचना में प्रकाश में आया था कि अरुण सपना के चरित्र पर शक करता था।