मुजफ्फरनगर/नई दिल्ली। मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा कि उसने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) द्वारा की गई सिफारिशों को कैसे लागू करने का प्रस्ताव दिया है।
साथ ही शीर्ष अदालत ने एक बार फिर घटना के पीड़ित को परामर्श जैसी अन्य सुविधाओं के अलावा सर्वोत्तम शैक्षिक अवसर प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अपने आदेश में कहा है, ’हम राज्य को एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं जिसमें टीआईएसएस द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के तरीके के बारे में विवरण शामिल हो।’ पीठ ने राज्य सरकार को 17 जनवरी तक प्रतिक्रिया देने के लिए कहा गया है।
पीठ कार्यकर्ता तुषार गांधी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें घटना की उचित और समयबद्ध जांच की मांग कीगई है। मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका द्वारा स्कूली बच्चों को अपने मुस्लिम सहपाठी को थप्पड़ मारने का निर्देश देने से संबंधित है, जिसका एक वीडियो अगस्त में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।