मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव में छह साल पहले बच्चे के साथ कुकर्म के दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायालय/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-एक के पीठासीन अधिकारी रितिश सचदेवा ने फैसला सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक प्रदीप बालियान ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र में 12 साल का बच्चा घर से खेलने के लिए निकला था। इस दौरान गांव का ही आरोपी मोहित उसे बहला फुसलाकर खेत में ले गया और दुष्कर्म किया।

पीड़ित ने परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया। दोषी को धारा  377 में 10 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।