मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में पांच साल पहले रंजिश के चलते अंजाम दी गई रफीक की हत्या के मामले में 15 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या- 4 के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामनिवास ने बताया कि 12 अगस्त 2019 को बुढ़ाना के करबला रोड स्थित मोहल्ला भटवाड़ा में रुपयों के लेन-देन की रंजिश और चारपाई बिछाने के विवाद में रफीक और इरशाद उर्फ गप्पा पक्ष के बीच झगड़ा हुआ। हमले में गंभीर घायल रफीक की जिला अस्पताल में मौत हो गई थी।
वादी जाकिर ने दूसरे पक्ष के 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या- 4 में हुई। अदालत ने दोषियों को धारा 302 में 15 दोषियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
अदालत ने बुढ़ाना के रहने वाले दोषी इरशाद उर्फ गप्पा, नफीस, फरमान, इरफान, अहसान, शहजाद, युनूस, अनीस, सगीर, इरफान पुत्र गुलाम हसन, परवेज, तहसीम, धौला, वकील और गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के अमन गार्डन सिटी निवासी शकील को सजा सुनाई है।