मुजफ्फरनगर। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा व 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट में हुई। डीजीसी राजीव शर्मा ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने 28 जून 2020 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी नाबालिग भतीजी का गांव मलीरा निवासी सूरज ने बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरु कर दी। पुलिस ने कुछ दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पीडिता को बरामद कर लिया। पीडिता ने कोर्ट में दिए बयानों में आरोपी पर दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी को 20 साल की सजा व 15 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।