मुजफ्फरनगर में 16 साल की किशोरी के अपहरण और बलात्कार के करीब 8 साल पुराने मामले में मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्य आरोपी उस्मान को 20 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है, जबकि सह-अभियुक्त सोनू को अपहरण के आरोप में 5 साल की सजा और 5 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।

यह मामला विशेष अदालत पॉक्सो (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट) के पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया की कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता प्रदीप बालियान और दिनेश शर्मा ने इस मामले की पैरवी की।

जुर्माने की राशि पीड़िता को देय

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की पूरी राशि यानी 30 हजार रुपये पीड़िता को दिलाई जाए। यह निर्णय पीड़िता के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्या था पूरा मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 27 अक्टूबर 2017 को शामली जिले के कस्बा थानाभवन में हुई थी। 16 वर्षीय बालिका का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया था। मुख्य आरोपी उस्मान ने इस घृणित अपराध को अंजाम दिया, जिसमें सह-अभियुक्त सोनू ने सहयोग किया था।