तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम अभिनेत्री मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशानुसार खुद के खिलाफ हरियाणा के हिसार जिले के थाना शहर हांसी में दर्ज एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में जांच अधिकारी डीएसपी विनोद शंकर के समक्ष 11 फरवरी तक पेश होकर जांच में शामिल होना होगा।
मुनमुन दत्ता की अग्रिम जमानत याचिका हिसार की एससी एसटी एक्ट के तहत स्थापित विशेष अदालत ने 28 जनवरी को खारिज कर दी थी। इसके बाद मुनमुन दत्ता ने अग्रिम जमानत के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को मुनमुन दत्ता को हांसी में जांच अधिकारी के समक्ष पेश हो कर जांच में शामिल होने को कहा था।
जांच अधिकारी को आदेश किए गए हैं कि मुनमुन दत्ता को गिरफ्तार कर व पूछताछ करने के बाद उसे अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया जाए। इसके अलावा जांच अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वह 25 फरवरी को जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश करें। फिल्म अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को अब 11 फरवरी से पहले पहले जांच अधिकारी के समक्ष पेश होकर जांच में शामिल होना होगा।
बता दें कि पिछले साल 9 जनवरी को मुनमुन दत्ता ने यूट्यूब पर एक वीडियो जारी कर एससी समाज के लिए अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस पर हांसी के सामाजिक कार्यकर्ता रजत कलसन सुनने थाना शहर हांसी में मुनमुन दत्ता के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।