विजय माल्या की 5,600 करोड़ की जब्त संपत्ति बैंकों को मिलेगी, वकील ने किया विरोध

फरार शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दो अलग-अलग आदेशों में, प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में विजय माल्या की 5,600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बैंकों को सौंपने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 24 मई को 4233 करोड़ रुपए और 1 जून को 1411करोड़ की प्रॉपर्टी बैंकों को देने का आदेश दिया था. SBI के नेतृत्व में बैंकों के कंसोर्टियम माल्या की इन प्रॉपर्टी को जब्त करेगी.

बता दें कि SBI के नेतृत्व में 17 बैंकों के कंसोर्टियम ने विजय माल्या को 9,000 करोड़ का लोन दिया था. अब रिकवरी के लिए बैंक की तरफ से उसकी प्रॉपर्टी पर एक्शन लिया जाएगा. बैंक इस प्रॉपर्टी की नीलामी भी करवा सकता है.

विशेष न्यायाधीश जे सी जगदाले ने कहा कि संपत्तियों के दावेदार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं और उन्हें नुकसान उठाना करना पड़ा है. कोर्ट ने यह भी कहा कि माल्या ने खुद बकाया राशि के भुगतान का प्रस्ताव दिया था, जबकि अब वह बैंकों द्वारा हुए नुकसान की वसूली के लिए बहाली की याचिका का विरोध कर रहा है.

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