मुजफ्फरनगर: दूल्हे के दोस्त की हत्या के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर थाना क्षेत्र के किंग्स विला में शादी समारोह के दौरान दूल्हे के दोस्त की पिस्टल से गोली मारकर हत्या के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। जिला जज विनय कुमार द्विवेदी ने सुनवाई की।

शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ललित भारद्वाज ने बताया कि 31 जनवरी 2024 की रात गाजियाबाद की वसुंधरा कॉलोनी से अनुभव रघुवंशी की बरात किंग्स विला में आई थी। दूल्हे पक्ष की ओर से शहर निवासी निखिल भी शादी में शामिल था।

डीजे पर हुए विवाद के बाद कुछ युवकों ने निखिल को गोली मार दी थी। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी।बताया गया कि हमलावरों ने पिस्टल से कई राउंड फायरिंग की थी। बचाव पक्ष की ओर से आरोपी उत्तराखंड के मंगलौर थाना क्षेत्र के खेड़ा जट निवासी गगन और सौरभ की जमानत अर्ज दाखिल की गई थी।

जिला जज विनय कुमार द्विवेदी ने बचाव और अभियोजन पक्ष की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अवैध पिस्टल से फायरिंग, शराब पीकर झगड़ा करना और शादी जैसे खुशनुमा माहौल को आरोपियों ने बदरंग किया। घटनास्थल से आठ खोखे बरामद हुए थे। दोनों पक्षों के तर्क सुनकर जिला जज ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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