हरियाणा के कालका के कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसके बाद शनिवार से कालका सीट खाली घोषित कर प्रदीप चौधरी को अयोग्य घोषित कर दिया गया। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने यह जानकारी दी।
बता दें कि प्रदीप चौधरी को हिमाचल में नालागढ़ की कोर्ट ने दोषी करार देकर तीन साल कारवास की सजा दी है. सुप्रीम कोर्ट निर्देशानुसार कोर्ट से दोषी घोषित सांसद/विधायक को कोई राहत नहीं दी जा सकती। हिमाचल प्रदेश की एक निचली अदालत (न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट) ने हरियाणा के कालका विधानसभा हलके से कांग्रेस पार्टी के मौजूदा विधायक प्रदीप चौधरी सहित कुल 15 आरोपियों को दस वर्ष पुराने एक क्रिमिनल मामले में दोषी घोषित कर तीन वर्षों की सजा दी गयी है।
प्रदीप चौधरी ने कही ये बात
विधानसभा सदस्यता रद्द होने पर प्रदीप चौधरी ने कहा कि स्पीकर साहब ने जो भी किया है कानून के तहत ही किया होगा लेकिन वे भी इस सम्बन्ध में कानूनी विचार-विमर्श कर देखेंगे आगे क्या करना है|
अब दो जगह होंगे उपचुनाव
कालका के विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद अब हरियाणा में दो जगह उपचुनाव होंगे| बतादें कि अभय चौटाला ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है|