ओवैसी के आवास पर तोड़फोड़ : गिरफ्तार आराेपियाें काे हिरासत में भेजा

नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली आवास पर तोड़फोड़ करने के आरोप में गिरफ्तार आरोपी ललित को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अमरदीप कौर ने बाकी चार आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.

दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश करने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो काफी भीड़ जुट सकती है. उसके बाद दिल्ली पुलिस ने पांचों आरोपियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश किया.

जांच अधिकारी अखिलेश्वर ने आरोपी ललित की एक दिन की पुलिस हिरासत की मांग की. उन्होंने कहा कि आरोपी के पास से अपराध में प्रयुक्त कुल्हाड़ी बरामद करनी है.

पुलिस ललित से पूछताछ करना चाहती है ताकि पूरी साजिश का पता चल सके. इसका आरोपियों की ओर से पेश वकील शशि रंजन कुमार ने विरोध किया.

पुलिस ने बाकी चारों आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने आरोपियों सचिन, शिवम और विजय नाम के दो आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. बता दें कि 21 सितंबर को हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने ओवैसी के दिल्ली स्थित 24 अशोक रोड के आवास के बाहर प्रदर्शन किया और इसके बाद तोड़फोड़ की.

प्रदर्शनकारियों ने ओवैसी के घर के बाहर लगी नेम प्लेट, लैंप और खिड़की का शीशा तोड़ दिया. इस दौरान ओवैसी अपने आवास पर मौजूद नहीं थे.

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