रेणुकास्वामी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेता दर्शन की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में कन्नड़ अभिनेता दर्शन को मिली जमानत रद्द कर दी है, जिसके बाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी। इससे पहले बुधवार को अदालत ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था।

हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
दर्शन को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, जिसे न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने खामियों से भरा बताते हुए निरस्त कर दिया। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश यांत्रिक प्रतीत होता है और प्री-ट्रायल में ही जांच की गई है, जबकि यह कार्य निचली अदालत का है। अदालत के अनुसार, पुख्ता आरोपों और फॉरेंसिक सबूतों के मद्देनज़र जमानत रद्द किया जाना उचित है।

कर्नाटक सरकार की अपील पर आया फैसला
यह निर्णय, कर्नाटक सरकार द्वारा 13 दिसंबर 2024 को दर्शन और सह-आरोपी को मिली जमानत के खिलाफ दायर अपील पर आया है।

मामले की पृष्ठभूमि
अभिनेता दर्शन, अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और अन्य पर 33 वर्षीय प्रशंसक रेणुकास्वामी के अपहरण और हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, पीड़ित ने कथित तौर पर पवित्रा को आपत्तिजनक संदेश भेजे थे। जून 2024 में उसे बेंगलुरु के एक शेड में तीन दिनों तक कैद कर प्रताड़ित किया गया और बाद में उसका शव एक नाले से बरामद हुआ। राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी को सभी आरोपियों को नोटिस जारी किए थे।

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