गोवा के मर्सेस स्थित चर्चित 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब अग्निकांड मामले में अहम विकास हुआ है। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को नियमित जमानत दे दी है। अदालत में वरिष्ठ वकील सुबोध कांतक और वकील वैभव सूरी ने आरोपियों का पक्ष रखा।

हालांकि, जमानत मिलने के बावजूद दोनों भाई अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। मापुसा पुलिस ने सोमवार को उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) बनाकर आबकारी विभाग से लाइसेंस लेने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर वाला दस्तावेज इस्तेमाल किया था।

यह पूरा मामला 6 दिसंबर 2025 को अरपोरा स्थित नाइटक्लब में हुई भीषण आग से जुड़ा है। उस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक लोग घायल हुए। घटना के बाद दोनों आरोपी थाईलैंड भाग गए थे, जिन्हें 17 दिसंबर को भारत लाया गया और तब से वे कोलवाले जेल, उत्तरी गोवा में बंद हैं।

पुलिस के अनुसार, नाइटक्लब चलाने के लिए जरूरी दस्तावेज गलत तरीके से तैयार किए गए थे, और इसी फर्जीवाड़े के मामले में दोनों से पूछताछ जारी है। इस मामले में पहले ही अन्य मालिक अजय गुप्ता को राहत मिल चुकी है।

फिलहाल, लूथरा भाइयों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं और पुलिस उनके खिलाफ फर्जी दस्तावेज़ मामले की गहन जांच कर रही है।