सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा तेलंगाना द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह याचिका तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे रही थी, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रेवंत रेड्डी की कथित अपमानजनक टिप्पणियों के मामले को खारिज कर दिया गया था।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि रेवंत रेड्डी ने कहा था कि अगर भाजपा तेलंगाना में सत्ता में आती है तो वह आरक्षण समाप्त कर देगी।
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक विवादों का मंच नहीं बनाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "यदि आप एक राजनेता हैं, तो आपके पास इन सब चीजों को सहने के लिए मोटी चमड़ी होनी चाहिए।"