अहमदाबाद में हुए भीषण एअर इंडिया विमान हादसे की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को नोटिस जारी किया है। यह याचिका हादसे में मारे गए पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल के 91 वर्षीय पिता ने दायर की थी, जिन्होंने स्वतंत्र जांच की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिता से कहा – बेटे को दोष नहीं दिया गया है
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पायलट पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया है। कोर्ट ने कहा, “आपको खुद को दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। यह एक दुर्घटना थी और आपके बेटे को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है।”
12 जून को हुआ था हादसा
यह हादसा 12 जून को हुआ था, जब एअर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी। उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कुल 241 लोग सवार थे, जिनमें 229 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे। इस हादसे में कुल 261 लोगों की जान गई, जिनमें विमान में सवार सभी लोग और जमीन पर मौजूद 19 व्यक्ति शामिल थे। हालांकि, एक यात्री चमत्कारिक रूप से इस दुर्घटना में बच गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए केंद्र और DGCA से विस्तृत जवाब मांगा है।