हरियाणा में 5 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कुछ ढील के साथ जारी रहेंगी पाबंदियां; देखें नई गाइडलाइन

हरियाणा सरकार ने रविवार को लॉकडाउन को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है. यह लॉकडाउन अब 5 जुलाई तक रहेगा. हालांकि नई गाइडलाइन में कुछ छूट दी गई है. संशोधित आदेश के अनुसार प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले आंगनबाडी केन्द्र एवं शिशु गृह 31 जुलाई तक बंद रहेंगे. WCD राज्य में विभिन्न महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कार्यप्रणाली जारी करेगा.

नए आदेश के मुताबिक विश्वविद्यालय परिसर आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार रिसर्च स्कॉलर, प्रयोगशालाओं में प्रैक्टिकल कक्षाओं के लिए खोला जाएगा.

क्या खुला क्या बंद

  1. सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी.
  2. मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है.
  3. 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ रेस्तरां और बार (होटल और मॉल सहित) को सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति है.
  4. रात 10 बजे तक होटल, रेस्तरां और फास्ट फूड जॉइंट से होम डिलीवरी की अनुमति है.
  5. 50 फीसदी क्षमता के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे.
  6. सभी कॉर्पोरेट ऑफिसों को पूरी क्षमता के साथ खुलने की अनुमति है.
  7. शादियों, अंत्येष्टि / दाह संस्कार में 50 व्यक्तियों तक की अनुमति है.
  8. शादियों में बारात की अनुमति नहीं है.
  9. खुले स्थानों में, 50 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सभाओं की अनुमति होगी.
  10. गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस/रेस्तरां/बार को 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति है.
  11. सदस्यों/आगंतुकों को भी प्रबंधन द्वारा गोल्फ कोर्स में खेलने की अनुमति दी जाएगी ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके.
  12. 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जिम को सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है.
  13. सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों और उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है.
  14. खेल परिसरों और स्टेडियमों को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति है.

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