मुजफ्फरनगर। कवाल कांड मामले में खतौली सीट से भाजपा विधायक विक्रम सैनी पर विशेष एमपी एमएलए अदालत ने गांव में हुए दंगे के मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। बता दें कि उन पर मारपीट के एक पुराने मामले में भी आरोप तय किए गए हैं। दोनों मामलों में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख लगाई है।
बताते चलें कि जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को मलिकपुरा निवासी ममेरे भाइयों सचिन, गौरव और दूसरे पक्ष के शाहनवाज निवासी कवाल की हत्या कर दी गई थी। अगले दिन 28 अगस्त 2013 को सचिन, गौरव के अंतिम संस्कार से लौट रही भीड़ ने कवाल में आगजनी की थी। पुलिस ने विक्रम सैनी और अन्य ग्रामीणों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और धार्मिक भावनाओं भड़काने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। यह मुकदमा अब एडीजे कोर्ट संख्या चार (विशेष कोर्ट एमपी-एमएलए) में चल रहा है। भाजपा विधायक विक्रम सैनी शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक दंगा नरेंद्र शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने विक्रम सैनी पर आरोप तय किए हैं। इसके अलावा 2008 में एक ग्रामीण की ओर से दर्ज कराए गए मारपीट और धमकी देने के मामले में भी विक्रम सैनी पर आरोप तय किए गए। 2017 में विक्रम सैनी भाजपा के टिकट पर खतौली विधानसभा से विधायक चुने गए हैं। कवाल कांड के बाद जिले में दंगा भड़क गया था। इसमें कई नेताओं पर मुकदमा दर्ज है।