मुजफ्फरनगर: विक्रम सैनी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

मुजफ्फरनगर में खतौली के निवर्तमान भाजपा विधायक विक्रम सैनी को दो साल की सजा के मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सैनी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। खतौली विधानसभा का उप चुनाव पांच दिसंबर को और नतीजे आठ दिसंबर को आएंगे।


कवाल कांड़ के बाद हुए झगड़े के मामले में विधायक विक्रम सैनी समेत 12 आरोपियों को अदालत ने 11 अक्तूबर को दो-दो साल कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। सजा के बाद सैनी की विधानसभा की सदस्यता खत्म रद्द हो गई थी, जिस कारण खतौली में उप चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पांच दिसंबर को मतदान होना है। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए निवर्तमान विधायक ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने विधायक के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।


यह था मामला
कवाल कांड के बाद 29 अगस्त 2013 को कवाल गांव में दोनों समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए थे। हिंसा और आगजनी की घटना के बाद पुलिस ने तब पूर्व प्रधान के पति विक्रम सैनी समेत 28 लोगों के खिलाफ सिखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई। विधायक समेत 12 आरोपियों को धमकी देने के मामले में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। 

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