नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की जमानत नामंजूर

नई दिल्ली. मनी लॉन्ड्रिग केस में जेल में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गुरूवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत नामंजूर कर दी है. जमानत नामंजूर करते हुए कोर्ट ने सभी आवेदन खारिज कर दी. सत्येंद्र जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था.

तिहाड़ जेल में बंद हैं सत्येंद्र जैन

दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका के अलावा मामले के दो सह-अभियुक्तों – वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिकाओं को भी अदालत ने खारिज कर दिया. बता दें कि दिल्ली की तिहाड़ जेल के अधीक्षक को सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए निलंबित कर दिया गया था. जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा जेल अधीक्षक अजीत कुमार पर अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा गठित एक जांच समिति की सिफारिश पर कार्रवाई की गई.

VVIP ट्रीटमेंट पर जेल अधिकारी निलंबित

अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई कि खास बात है कि जहां पर सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल बंद हैं, उस सेल में तैनात कम से कम 12 अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है. खास बात है कि AAP नेता को जेल में VVIP ट्रीटमेंट देने के मामले में सोमवार को जेल अधिकारी अजीत कुमार के निलंबन के बाद इन अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए.

30 मई को सत्येंद्र की हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि जांच एजेंसी ने 24 अगस्त 2017 को सीबीआई द्वारा दर्ज FIR के आधार पर मामले में मनी-लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी. जिसके बाद 30 मई को दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था. आज कोर्ट में ईडी ने जैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अदालत से कहा था कि सत्येंद्र जैन ने एजेंसी को गुमराह किया और जांच में सहयोग नहीं किया.

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