मुजफ्फरनगर। चरथावल के गांव निरधना के जंगल में मुठभेड के दौरान गिरफ्तार किए गए एक आरोपी को कोर्ट ने पांच वर्ष की सजा व 4 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीन आरोपियों को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।
अभियोजन के अनुसार 16 मई 2018 को थाना चरथावल के गांव निरधना के जंगल मे गौकशी की सूचना पर मोके पर पहुंची पुलिस ने मुठभेड में गौकशी करते एक आरोपी मुरसलीन निवासी निरधना को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में गौमांश बरामद किया था। पुलिस के अनुसार इमरान, शमीम व सरताज निवासीगण निरधना मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गौकशी निवारण अधिनियम, 307 व आर्म्स एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 5 के कमलापति की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने तीन आरोपी इमरान, शमीम व सरताज को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया है, जबकि अभियुक्त मुरसलीम को गौकशी के आरोप में पांच वर्ष की सजा व 4 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अमित त्यागी ने पैरवी की।