अंकित गुज्जर हत्याकांड में तिहाड़ जेल के डीजी को दिल्ली होईकोर्ट ने दिए ये निर्देश

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कैदी अंकित गुर्जर हत्या मामले में तिहाड़ जेल (Tihar Jail) के अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर एक अहम आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि कैदी अंकित गुर्जर (Ankit gurjar) हत्या मामले में तिहाड़ जेल के डीजी 5 कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें. हाईकोर्ट ने कहा कि इन 5 कैदियों को अपना बयान बदलने का दबाव पड़ सकता है. फिलहाल, इन 5 कैदियों में से 3 तिहाड़ जेल में बंद है. जबकि 2 अंतरिम जमानत पर हैं और ये दोनों कैदी 24 सितम्बर को सरेंडर करेंगे.

इसके अलावा हाईकोर्ट ने डीजी तिहाड़ जेल को स्टेटस रिपोर्ट भी दायर करने को कहा है. अदालत ने कहा है कि जो तीन कैदी तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनके लिए सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? और जो 2 कैदी सरेंडर करने वाले हैं उन्हें किस तरीके से जेल में सुरक्षित रखा जाएगा. साथ ही डीजी तिहाड़ जेल अपने स्टेटस रिपोर्ट में दो कैदियों के मारपीट की एमएलसी रिपोर्ट का भी ब्यौरा देंगे. जबकि मामले की अगली सुनवाई 27 सितबंर को होगी.

सीबीआई जांच की मांग की थी

वहीं, बीते 8 सितंबर को खबर सामने आई थी कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में अंकित गुर्जर की हत्या के मामले में हाईकोर्ट पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है. अब सीबीआई मामले की जांच करेगी. तब कोर्ट ने यह मामला अब सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था.  बीते बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पुलिस जांच पर नाखुशी जताई और मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था. अब दिल्ली हाईकोर्ट 27 सितंबर को मामले की सुनवाई करेगा. बता दें कि अंकित गुर्जर के परिजनों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी.

अंकित आठ से अधिक हत्या के मामले में आरोपी था

दरअसल, राजधानी दिल्‍ली कीतिहाड़ जेल में बदं कुख्यात गैंगस्टर अंकित गुर्जर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. गैंगस्टर की जेल के बैरक नंबर तीन में मौत हुई थी. अंकित गुर्जर के परिवार वालों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था. जबकि दिल्‍ली पुलिस का कहना है कि कैदियों के झगड़े में अंकित की मौत हुई है. अंकित आठ से अधिक हत्या के मामले में इनामी बदमाश था.

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